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Mumbai News: समीर वानखेडे के शराब लाइसेंस मामले में आबकारी विभाग को जारी किया नोटिस

- समीर वानखेडे को आबकारी विभाग द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई
- शराब लाइसेंस मामले में आबकारी विभाग को जारी किया नोटिस
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेडे की शराब लाइसेंस के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर राज्य के आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया है। आबकारी विभाग ने वानखेडे की मां के नाम पर जारी शराब के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई रखी गई है।
न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर.भोंसले की पीठ ने समीर वानखेडे की याचिका पर आबकारी विभाग से शराब लाइसेंस के रद्द किए जाने की प्रति जमा करने का निर्देश दिया है। आरोप है कि नवी मुंबई स्थित एक होटल के लिए शराब का लाइसेंस वानखेडे की मां के नाम पर जारी किया गया था और बाद में कथित तौर पर नाबालिग रहते हुए उनका नाम पार्टनर के तौर शामिल किया गया था। बाद में 2022 में लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जिसके बाद एक एफआईआर वानखेडे के नाम पर दर्ज की गई थी।
वानखेडेकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एफआईआर जानबूझकर की गई थी और इसका कोई कानूनी आधार नहीं था। वानखेडे की उम्र 18 साल होने में अभी कुछ महीने बाकी थे, तो उनका नाम लाइसेंस में शामिल कर लिया गया था। यह मामला राजनीति से प्रेरित है और वानखेडे की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में उनकी पिछली भूमिका से जुड़ा हुआ है। वानखेडे ने एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था। उसके बाद मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ लगातार अभियान चलाया था।
Created On :   6 Oct 2025 7:55 PM IST