Mumbai News: राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति को दी मंजूरी, हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति को दी मंजूरी, हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी
  • सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी
  • मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और कोल्हापुर पीठ में होगी कर्मचारियों की नियुक्ति
  • स्वत: संज्ञान (सुमोटो) याचिका पर सुनवाई

Mumbai News. राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कर्मचारियों की कमी को लेकर हलफनामा दाखिल कर कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और कोल्हापुर पीठ में 2228 कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। पिछले दिनों अदालत ने स्वत: संज्ञान (सुमोटो) याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि कर्मचारियों की कमी से अदालत का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

न्यायमूर्ति अजाय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ के समक्ष कर्मचारियों की कमी को लेकर स्वत: संज्ञान (सुमोटो) याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने पीठ को बताया कि विधानमंडल के कार्य नियमों के अनुसार गठित उप-समिति द्वारा हाई कोर्ट विभिन्न पीठों में 2228 कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से उन्हें एक पत्र हुआ, जिस पर राज्य विधि एवं न्यायपालिका विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। उसमें कर्मचारियों नियुक्ति को मंजूरी देने की बात कही गई है।

पीठ ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि अब न्यायालय डिजिटल होने का दावा करते हैं, लेकिन न केवल स्कैनिंग और प्रिंटिंग मशीनें कम हैं, बल्कि काम करने के लिए कर्मचारियों की भी कमी है। इसलिए सभी मामले न्यायालय की ई-फाइलिंग प्रणाली पर अपलोड नहीं किए जाते हैं, जिससे हमारा न्यायालय का कागज प्रभावित हो रहा है।

स्टाफ की आवश्यकता का विवरण देने वाला एक प्रस्ताव दिसंबर 2024 में राज्य सरकार को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त इस साल 20 फरवरी को एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अगले 15 वर्षों के लिए स्टाफ की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था।

Created On :   26 Sept 2025 9:45 PM IST

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