बॉम्बे हाई कोर्ट: ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले फूड इंस्पेक्टर के परिवार को 24 साल बाद मिला न्याय

ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले फूड इंस्पेक्टर के परिवार को 24 साल बाद मिला न्याय
अदालत ने नासिक के सटाणा नगर पालिका को फूड इंस्पेक्टर के बेटे की अनुकंपा नियुक्ति का दिया निर्देश

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट से ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले फूड इंस्पेक्टर के परिवार को 24 साल बाद न्याय मिला है। अदालत ने नासिक के जिला कलेक्टर और सटाणा नगर पालिका को फूड इंस्पेक्टर व्यंकटराव सोनवणे के बेटे रोहित को अनुकंपा नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सोनवणे की पति और बेटे को अनुकंपा नियुक्ति के लिए 24 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की पीठ ने 37 वर्षीय रोहित व्यंकटराव सोनवणे की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर याचिकाकर्ता का नाम अनुकंपा नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पात्रता सूची में दर्ज करेगा और उस प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता उसके द्वारा 8 अक्टूबर 2011 को दायर आवेदन से पूर्व की होगी। पीठ ने नगर पालिका को निर्देश दिया कि जब भी कक्षा 3 श्रेणी में कोई पद रिक्त हो, उस पद पर याचिकाकर्ता की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गौरव बांदीवाडेकर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता तीसरी श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति की प्रतीक्षा करने को तैयार है। याचिकाकर्ता के पिता व्यंकटराव सोनवणे नासिक जिले के सटाणा नगर पालिका को फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी के दौरान 11 मई 2001 को मौत हो गई। उस समय उनकी आयु 45 वर्ष थी। जबकि उनकी पत्नी की 40 वर्ष और बेटे की 12 वर्ष थी। उनकी पत्नी ने 29 सितंबर 2001 को पति की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया।

2 मई 2007 को जिला कलेक्टर द्वारा उसका नाम अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची से हटा दिया गया। इसके लिए उनकी आयु 45 साल से अधिक हो जाने का हवाला दिया गया। उन्होंने कुछ समय तक अपनी अनुकंपा नियुक्ति के कानूनी लड़ाई लड़ी। बाद में वह 8 अक्टूबर 2011 को बेटे के बालिग होने पर उसकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला कलेक्टर और नगर पालिका में आवेदन किए। जब बेटे के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया गया, तो बेटे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीठ ने 37 वर्ष की आयु में नगर पालिका में तीसरी श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति का आदेश दिया है।

Created On :   25 Sept 2025 9:12 PM IST

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