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बॉम्बे हाई कोर्ट: पुणे की महिला पत्रकार पर हमला और धमकी मामले में पुलिस को हलफनामा दायर करने का निर्देश

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ रिपोर्टिंग करते समय पुणे में महिला पत्रकार पर हमला और धमकी देने के मामले को काफी गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य पुलिस को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य में संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के उत्पीड़न पर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने पत्रकार स्नेहा बर्वे की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हाल के दिनों में पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। बर्वे पर इस साल जुलाई में कथित तौर पर हमला किया गया था और तब से उसे धमकियां मिल रही हैं। पीठ ने कहा कि हमें पता है कि वे पत्रकारों के साथ ऐसा कर रहे हैं। जो कोई भी उनके खिलाफ कुछ रिपोर्ट करता है, वे उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने दलील दी कि इस साल 4 जुलाई 2025 को पुणे में अवैध निर्माण पर रिपोर्टिंग करते समय याचिकाकर्ता पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था।
अब उन्हें धमकी मिल रही है। उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील मिहिर देसाई से पूछा कि क्या वह पुलिस सुरक्षा के लिए भुगतान करने को तैयार हैं, तो देसाई ने कहा कि वह राज्य सरकार की नीति के अनुसार शुल्क वहन करने को तैयार हैं। वरिष्ठ वकील देसाई ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्रकार हैं और 4 जुलाई उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद से उन्हें और धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा की मांग करते हुए तीन पत्र लिखे, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीठ ने राज्य पुलिस को 29 सितंबर तक इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
Created On :   24 Sept 2025 8:32 PM IST