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Mumbai News: अब पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों के लिए उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी होगी आवश्यक

Mumbai News. सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के माध्यम से सड़क, पुल निर्माण, आवासीय और कार्यालय भवन निर्माण कार्य के लिए सरकार के पास आने वाले प्रस्तावों की संख्या अधिक होने की वजह से मंजूरी देने में देरी होती है। इसलिए अब सड़क, पुल निर्माण, आवासीय और कार्यालय भवन निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इस समिति की मंजूरी के बाद 15 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य किए जा सकेंगे। पीडब्ल्यूडी की तरफ से बुधवार को जारी शासनादेश के मुताबिक सड़क उप-क्षेत्र के अंतर्गत, सड़क और पुल निर्माण कार्यों को बजट में शामिल करने के लिए शासन स्तर पर बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। हालांकि, प्रचलित प्रक्रिया के कारण, बजटीय कार्यों की समय-सीमा के कारण, शासन स्तर पर अलग से जांच किए बिना ही कार्यों को बजट में शामिल कर लिया जाता है। इससे बाद में इन परियोजनाओं को पूरा करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं और परियोजना को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है। साथ ही प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाती है। इन सब से बचने के लिए पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन के बाद सड़कों, पुलों, आवासीय और सरकारी कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे।
उच्च स्तरीय समिति की संरचना
- अपर मुख्य सचिव (लोक निर्माण)-अध्यक्ष
- सचिव (सड़क)-सदस्य
- सचिव (निर्माण कार्य)-सदस्य
- संबंधित मुख्य अभियंता-सदस्य
- उप सचिव (सड़क)-सदस्य सचिव
Created On :   24 Sept 2025 8:49 PM IST