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Mumbai News: आवारा श्वानों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ने पर मनाही, स्थानीय निकायों को शुरू करना होगा हेल्पलाइन नंबर

- शिकायतों के लिए स्थानीय निकायों को शुरू करना होगा हेल्पलाइन नंबर
- राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने जारी किए दिशानिर्देश
- नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ने पर मनाही
Mumbai News. प्रदेश के महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के क्षेत्रों के शिक्षा संस्थानों, सरकारी व निजी अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के परिसर में प्रत्येक आवारा श्वानों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करना होगा। इसके बाद संबंधित आवारा श्वानों को आश्रय स्थलों में रखना होगा। ऐसे आवारा श्वानों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद दोबारा उसी स्थान पर छोड़ने के लिए मनाही होगी। शहरी स्थानीय निकायों को आवारा श्वानों को पकड़कर रखने के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था करनी होगी। सोमवार को राज्य के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा श्वानों के संदर्भ में दिए गए निर्देशों के मद्देनजर कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार राज्य के सभी महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधीन अस्पतालों को एंटीरेबीज टीका और इम्युनोग्लोबुलिन का भंडारण रखना अनिवार्य होगा। साथ ही नगर विकास के 24 सितंबर 2025 के परिपत्र के आधार पर अत्याधुनिक पशुचिकित्सा अस्पताल बनाना होगा। आवारा श्वानों को पकड़कर नसबंदी, टीकाकरण और जंतनिर्मूलन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने को लेकर समन्वय अधिकारी के रूप में नवी मुंबई स्थित नगर परिषद प्रशासन निदेशालय के आयुक्त तथा निदेशक को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदार माना जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर शुरू करना होगा
राज्य के महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के क्षेत्रों में आवारा श्वानों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करना अनिवार्य होगा। संबंधित स्थानीय निकायों को शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द करना पड़ेगा।
होगी दंडात्मक कार्रवाई
प्रदेश के महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के क्षेत्रों में आवारा श्वानों को खाना खाने के लिए जगह निश्चित करना होगा। निर्धारित जगह के अलावा दूसरे स्थानों पर आवारा श्वानों को खाना देने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।
Created On :   24 Nov 2025 8:26 PM IST












