Mumbai News: उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला

उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला
  • शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल रमेश शेवाले ने दी चुनौती
  • विशेष अदालत द्वारा याचिका खारिज करने के आदेश को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

Mumbai News शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल रमेश शेवाले ने शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ मानहानि के मामले में विशेष अदालत के याचिका खारिज करने के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शेवाले द्वारा 29 दिसंबर, 2022 को शिवसेना के मुखपत्र में पाकिस्तान के कराची में उनके कथित रियल एस्टेट सौदों से संबंधित एक लेख प्रकाशित होने के बाद आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया है।

विशेष अदालत ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ शेवाले द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में चल रहे मुकदमे में एक गवाह को समन जारी करने से भी इनकार कर दिया गया था। वहीं 26 अक्टूबर 2023 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ठाकरे और राउत को मामले से बरी करने से मना कर दिया था। उनकी दलील थी कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है।

शेवाले ने 8 जुलाई 2025 को विशेष अदालत में याचिका दायर किया था, जिसमें शिवसेना के मुखपत्र के हिंदी और मराठी दोनों संस्करणों के समाचार संवाददाताओं को समन जारी करने का आग्रह किया गया था। उस समय समाचार पत्र के कार्यालय में दत्ता हरगुडे नामक व्यक्ति को प्राप्त हुआ। इसके बाद दो अन्य आवेदन दायर किए गए, जिनमें अदालत से हरगुडे को समन जारी करने और कुछ प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का आग्रह किया गया। ठाकरे और राउत को उन समाचार संवाददाताओं के पते उपलब्ध कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।

विशेष अदालत ने 19 जुलाई 2025 के अपने आदेश के आधार पर शेवाले द्वारा दायर उस याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता हरगुडे के माध्यम से जिन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाना चाहता है, वे आत्म-दोषसिद्ध दस्तावेज हैं। इसलिए ठाकरे और राउत को अदालत में उस दस्तावेज को पेश करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

Created On :   22 Aug 2025 7:09 PM IST

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