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बॉम्बे हाई कोर्ट: व्यवसायी एनआरआई पति के खिलाफ दायर महिला की याचिका को किया खारिज

- याचिका में बांद्रा फैमिली कोर्ट में पति की पत्नी को प्रताड़ित करने
- पत्नी के गुजारा भत्ता की मांग के लिए दायर मामले की सुनवाई
- दोनो की एक साथ सुनवाई करने का निर्देश देने का किया गया था अनुरोध
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यवसायी एनआरआई पति जयदेव श्रॉफ की अलग हो चुकी पत्नी पूनम श्रॉफ की याचिका खारिज कर दी। पूनम ने याचिका में बांद्रा फैमिली कोर्ट में पति की पत्नी के प्रताड़ित करने और पत्नी के गुजारा भत्ता की मांग के लिए दायर मुकदमे की सुनवाई एक साथ करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इससे पहले भी अदालत ने पूनम की 1 करोड़ 30 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की एकलपीठ ने कहा कि पति द्वारा दायर तलाक की कार्यवाही में साक्ष्य काफी आगे बढ़ चुके हैं, जबकि पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण की कार्यवाही अभी प्रारंभिक चरण में है। दोनों कार्यवाहियों में शामिल मुद्दे अलग-अलग अधिनियमों द्वारा शासित हैं। यहां तक कि वाद का कारण भी एक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में दोनों मामले को एक साथ करने के लिए आदेश देना अव्यावहारिक होगा। बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट द्वारा कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की गई है। पत्नी द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने दलील दी कि यदि दोनों पक्ष समान हैं, तो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य भी समान होंगे, इसलिए कार्यवाही की बहुलता और साक्ष्यों के दोहराव से बचने के लिए यह आदेश पारित किया गया है। पीठ ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक पति जयदेव श्राफ ने कथित क्रूरता के आधार पर 6 अक्टूबर 2015 को बांद्रा में फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की है। जबकि पत्नी पूनम श्रॉफ ने 20 फरवरी 2019 को लिखित बयान दाखिल करके उस याचिका का विरोध किया। पत्नी ने फैमिली कोर्ट में अपने और अपनी नाबालिग बेटी के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति माह भरण-पोषण की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। फैमिली कोर्ट ने पति को 20 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 30 जुलाई 2018 के आदेश के अनुसार पत्नी को 7 लाख रुपये प्रति माह और बेटी को 5 लाख रुपए प्रति माह और एकमुश्त मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाने थे।
Created On :   24 July 2025 1:37 PM IST