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मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने पुणे के कारोबारी को जमानत देने से किया इनकार

Mumbai News. विशेष पीएमएलए अदालत ने 117 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पुणे के कारोबारी अमित थेपड़े को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध "देश की आर्थिक सेहत के लिए एक गंभीर खतरा’ हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज बयान आरोपी अमित थेपड़े के खिलाफ एक "मजबूत केस’ बनाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने थेपड़े को गिरफ्तार किया था।
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न्यायाधीश आर.बी. रोटे ने कारोबारी अमित थेपड़े की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि थेपड़े को सात महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जोड़ने के लिए "पर्याप्त सबूत’ मौजूद हैं। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की गंभीरता, संजीदगी और व्यापकता, उसकी मुख्य भूमिका और समाज के हित को देखते हुए आवेदक जमानत पाने का हकदार नहीं है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे के गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीसीपीएल) और मित्सोम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) के डायरेक्टर और प्रमोटर थेपड़े को 24 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ ईडी का केस 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित था। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि थेपड़े और उनके साथियों ने पुणे में सरकारी बैंक और केनरा बैंक से अपनी कंपनियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं हासिल की और उन्हें बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल किया।
Created On :   25 March 2026 9:42 PM IST











