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New Delhi News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 681.42 लाख लाभार्थी चिन्हित

New Delhi News. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत महाराष्ट्र की 76.32 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को और 45.34 प्रतिशत शहरी आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 700.17 लाख व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र ने इस अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 681.42 लाख लाभार्थियों के चिन्हित किया है, जो लक्षित कवरेज का लगभग 97.32 प्रतिशत है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राकांपा (शरद) सांसद सुप्रिया सुले और धैर्यशील मोहिते पाटील के पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यहर जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त जिम्मेदारी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज में लाभार्थियों को चिन्हित करने और उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबलिटी, जिसे लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के नाम से जाना जाता है, सभी 36 राज्यों में लागू की जा चुकी है और इसमें पीएमजीकेवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं।
Created On :   25 March 2026 7:42 PM IST











