New Delhi News: शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार

शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार
  • नियमित पीठ के सामने 16 जुलाई को पेश होगा मामला
  • सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार

New Delhi News. शिवसेना (उद्धव) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पार्टी चुनाव निशान ‘तीर धनुष’ के मामले की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर शिवसेना यूबीटी ने शीर्ष न्यायालय से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 11 जुलाई को यह मामला नियमित बेंच के सामने पेश होगा।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने शिवसेना (उद्धव) के अधिवक्ता के आग्रह पर तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि 16 जुलाई को मामला नियमित पीठ के सामने लगेगा। उल्लेखनीय है कि शिवसेना के दोनों गुट (यूबीटी और शिंदे) के मामले पर सुनवाई करते हुए 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिवसेना पर एकनाथ शिंदे के दावे को सही पाया था। आयोग ने शिवसेना के मूल चिन्ह ‘तीर-धनुष’ पर शिंदे गुट के पक्ष में बताते हुए उसे आवंटित कर दिया था। शिवसेना यूबीटी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस वक्त से ही यह मामला शीर्ष कोर्ट में लंबित है।

Created On :   2 July 2025 8:18 PM IST

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