New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला - 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे निकाय चुनाव

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला - 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे निकाय चुनाव
  • वार्ड संरचना राज्य सरकार का विशेष अधिकार
  • 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे निकाय चुनाव

New Delhi News. महाराष्ट्र में बीएमसी समेत स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के नए वार्ड संरचना प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ नगर निगम, नगर पालिका और जिला परिषद चुनाव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वार्ड संरचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वार्ड सीमा तय करना राज्य सरकार का विशेष अधिकार है। पुरानी वार्ड संरचना की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब निकाय चुनाव नए ढांचे के अनुसार ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर किया।

कोर्ट ने कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जा सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सभी कानूनी अड़चन दूर होे गई हैं। इससे पूर्व की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी। अब कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग 4 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर चुनावी प्रक्रिया शुरू करे।

Created On :   4 Aug 2025 9:12 PM IST

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