धोखाधड़ी का मामला: कारोबारी अंतिम तोतला को राहत नहीं, गैर-जमानती वारंट रद्द करने से कोर्ट का इनकार

कारोबारी अंतिम तोतला को राहत नहीं, गैर-जमानती वारंट रद्द करने से कोर्ट का इनकार
  • नाफ्था के आयात में धोखाधड़ी का मामला
  • अंतिम तोतला को राहत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जलगांव के नाफ्था कारोबारी अंतिम तोतला को बॉम्बे हाई कोर्ट से सोमवार को झटका लगा। अदालत ने तोतला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया। उस पर नाफ्था के आयात में धोखाधड़ी और कर चोरी का आरोप है। इससे पहले तोतला का नाम तेलगी स्टांप पेपर घोटाले में भी आया था। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकल पीठ ने तोतला की ओर से वकील श्रेयांश मिठारे की विलंब से दाखिल याचिका पर हैरानी जताई। अदालत ने पूछा कि वारंट 2019 का है और आपने चार साल बाद, 2023 में याचिका अर्जी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अर्जी पर विचार नहीं कर सकते। इसके बाद मिठारे ने याचिका वापस ले ली। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2019 में तोतला और एक अन्य आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था।


Created On :   4 Dec 2023 3:55 PM GMT

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