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बॉम्बे हाईकोर्ट: मुंब्रा में तालाब की भूमि पर अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर टीएमसी और सरकार को जारी नोटिस
- जनहित याचिका पर सुनवाई
- टीएमसी और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
- मुंब्रा में तालाब की भूमि पर अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे के मुंब्रा में तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुंब्रा की संस्था जमीत-उल-मुस्लिमीन द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि मुंब्रा के कौसा स्थित दरगाह रोड पर अंग्रेजों के शासन काल से तालाब है। तालाब के आस-पास की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। शिकायत के बावजूद टीएमसी और जिलाधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष मुंब्रा की संस्था जमीत-उल-मुस्लिमीन के सलीम मंसूरी की ओर से वकील संदीप मिश्रा की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मुंब्रा के कौसा स्थित दरगाह रोड के तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है। याचिकाकर्ता ने 20 अप्रैल 2019 को जिला अधिकारी कार्यालय और टीएमसी में शिकायत किया। उसके बाद से ही वह लगातार इस मामले में लिखित शिकायत कर रहा है, लेकिन टीएमसी और जिलाधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में दावा किया गया है कि अंग्रेजों के शासन काल से मुंब्रा के कौसा में तालाब है। तालाब की भूमि के सर्वे नंबर 84, 85, 86 और 90 पर अवैध रूप से निर्माण हो रहा है। याचिकाकर्ता ने साल 2019 से 2023 तक टीएमसी और जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं की गई, तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार और टीएमसी को नोटिस जारी किया है।
Created On :   13 Aug 2024 10:21 PM IST