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हाईकोर्ट: इमरजेंसी के लिए सीबीएफसी को तत्काल प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश से इनकार
- अदालत ने सीबीएफसी को 18 सितंबर तक निर्णय लेने का दिया निर्देश
- 19 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई
- 6 सितंबर को फिल्म होने वाली थी रिलीज
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को तत्काल प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस मामले में सीबीएफसी को 18 सितंबर तक अपना जवाब देने निर्देश दिया है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। अदालत ने 19 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई रखी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी मामले में सीबीएफसी को निर्देश दिया था कि वह फिल्म को प्रमाण पत्र देने से पहले आपत्तियों पर विचार करें।
न्यायमूर्ति बी.पी.कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ के समक्ष बुधवार फिल्म के निर्माता ‘जी’ एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में सीबीएफसी को कंगना रनौत द्वारा निर्देशित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म ‘इमरजेंसी’ के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया था कि सेंसर बोर्ड प्रमाण पत्र के साथ तैयार था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के कारण इसे जारी नहीं किया गया। सीबीएफसी ने फिल्म निर्माता की इस दलील को स्वीकार किया कि प्रमाण पत्र तैयार रखा गया था, लेकिन जारी नहीं किया गया। पीठ ने कहा कि एक बार जब फिल्म के निर्माताओं को प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया गया, तो सीबीएफसी का यह दलील कि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, क्योंकि उस पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। यह गलत है।
पीठ ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कोई आदेश नहीं आया होता, तो वह सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दे देता। हम जानते हैं कि पीछे कुछ और चल रहा है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीबीएफसी आपत्तियों पर विचार करेगा और 18 सितंबर तक निर्णय लेगा। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म विवादों में फंस गई है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों ने इस पर समुदाय को गलत तरीके से पेश का आरोप लगाया है।
Created On :   4 Sept 2024 10:34 PM IST