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क्रूज ड्रग्स रिश्वत मामला: समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत नहीं मांगने का किया दावा, 24 मार्च को अगली सुनवाई
Mumbai News. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सोमवार को क्रूज ड्रग्स केस में रिश्वत मांगने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत नहीं मांगने का दावा किया। वानखेड़े के वकील ने कहा कि आर्यन खान केस में कुछ प्राइवेट लोगों पर रिश्वत लेने का आरोप है और उनका एनसीबी के पूर्व अधिकारी से कोई लेना-देना नहीं है। 24 मार्च को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।
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मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ के समक्ष रशीद खान पठान की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से क्रूज ड्रग्स केस में रिश्वत मांगने के मामले में समीर वानखेडे और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान वानखेड़े की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने दावा किया कि उनकी तरफ से रिश्वत की कोई मांग नहीं की गई थी। उन्हें कोई पैसा नहीं मिला और ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी ने उन्हें पैसे दिए हों। कुछ प्राइवेट लोगों पर पैसे लेने का आरोप है और उनका वानखेड़े से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी और के पैसे लेने का है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से ठोस सबूत दिखाने को कहा था।
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क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। आरोप है कि एनसीबी की ओर से आर्यन को छोड़ने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। सीबीआई ने एक स्पेशल इन्क्वायरी टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस टीम का गठन एनसीबी अधिकारियों कथित तौर पर प्रक्रिया में हुई चूकों की जांच के लिए किया गया था।
Created On :   23 March 2026 10:03 PM IST












