समीर वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से 5 जुलाई तक संरक्षण बरकरार

समीर वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से 5 जुलाई तक संरक्षण बरकरार
  • सीबीआई का गृह मंत्रालय से इजाजत लेकर एफआईआर दर्ज करना गलत
  • वानखेडे के वकील आबाद पोंडा की दलील
  • अदालत का सीबीआई और एनसीबी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे को भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी से 5 जुलाई तक संरक्षण बरकरार है। सीबीआई की ओर से अदालत में वानखेड़े की केस डायरी पेश की गई। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि समीर वानखेडे वित्त विभाग के अंतर्गत कार्यरत आईआरएस अधिकारी हैं। उनके के खिलाफ गृह मंत्रालय से इजाजत लेकर सीबीआई का एफआईआर दर्ज करना गलत है।

न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एस.जी. डिगे की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को वानखेडे की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान

वानखेडे के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आता है। एनसीबी में समीर वानखेडे प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए कार्यरत थे। जबकि वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत आईएएस अधिकारी हैं। सीबीआई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के गृह मंत्रालय की बजाय वित्त मंत्रालय से इजाजत लेनी चाहिए थी। खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई रखा है। अदालत ने तब तक के लिए समीर वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार रखा है।

ईश्वर लाल अग्रवाल की ओर से वकील निलेश ओझा ने इंटरवेंशन याचिका दाखिल

वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईश्वर लाल अग्रवाल की ओर से वकील निलेश ओझा ने इंटरवेंशन याचिका दाखिल किया। इस पर खंडपीठ ने वानखेडे, सीबीआई और एनसीबी को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है। वकील निलेश ओझा की ओर से दायर इंटरवेंशन याचिका में दावा किया गया है कि एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज ड्रग्स मामले में सबूतों में हेराफेरी कर बचाया। सीबीआई ने एनसीबी के जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, उसमें कथित रिश्वत देने वाले अभिनेता शाहरुख खान का बयान दर्ज नहीं किया गया था। सीबीआई और एनसीबी की ओर से अदालत में गलत हलफनामा दायर किया गया है। उन्होंने अपनी याचिका में अदालत से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है।

ड्रग्स पार्टी मामले में अक्टूबर 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि आर्यन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

Created On :   28 Jun 2023 8:38 PM IST

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