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Mumbai News: मराठी भाषा की परीक्षा पास न करने पर पुलिस कर्मी से 9 लाख की वसूली का आदेश रद्द

- हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को भी किया निरस्त
- पुलिस कर्मी से 9 लाख की वसूली का आदेश रद्द
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठी भाषा की परीक्षा पास न कर पाने पर राज्य पुलिस के सिपाही आरिफ अहमद खलीलुद्दीन शेख से वेतन वृद्धि के तौर पर दी गई अतिरिक्त राशि 9 लाख 29 हजार 789 रुपए वसूलने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि वह राज्य सरकार के साथ काम करने वाला तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है। यदि उन्हें वेतन वृद्धि में दी गई अतिरिक्त राशि इस तरह से वसूल की जाती है, तो यह उसके साथ अन्यायपूर्ण, मनमाना और कठोर होगा। अदालत ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को भी रद्द कर दिया।
क्या है प्रकरण
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मराठी भाषा परीक्षा नियम 1987 के नियम 3 में यह प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी को अपनी नियुक्ति के दो वर्ष की समाप्ति से पहले निम्न मानक और उच्च मानक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह यह परीक्षा निर्धारित अवधि के भीतर उत्तीर्ण नहीं करता है, तो उसकी वेतन वृद्धि को तब तक रोक दी जाएगी, जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता है। शेख ने 16 जुलाई 2017 को निम्न स्तरीय भाषा परीक्षा और 8 जनवरी 2018 को उच्च स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण किया था। शेख ने 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया इसके बाद भी उसकी वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई थी। बाद में राज्य सरकार ने उनकी 2002 से 2018 के बीच में की गई वेतन वृद्धि की अतिरिक्त राशि 9 लाख 29 हजार 789 रुपए को लौटाने का आदेश दिया था। जिसे शेख ने अदालत में चुनौती दी थी।
Created On :   18 Jun 2025 8:49 PM IST