Mumbai News: विशेष मकोका अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

विशेष मकोका अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार
  • आरोपी अखिलेंद्र प्रताप सिंह और आकाशदीप सिंह ने विशेष अदालत में जमानत के लिए लगाई थी गुहार
  • बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

Mumbai News. विशेष मकोका अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। 66 वर्षीय सिद्दीकी की पिछले साल 12 अक्टूबर की रात को बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि दो आरोपियों अखिलेंद्र प्रताप सिंह और आकाशदीप सिंह के अन्य सह-आरोपियों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। उनके खिलाफ कॉल डेटा रिकॉर्ड अहम सबूत है, जिससे उनके संगठित बिश्नोई गिरोह सिंडिकेट का हिस्सा होने और बाबा सिद्दीकी की हत्या में सक्रिय भूमिका की बात सामने आयी है। आरोपी अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जमानत याचिका में उस पर मकोका लगाने पर सवाल उठाए। उसने दावा किया कि उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

आकाशदीप ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी कि इस मामले से उन्हें अपराध में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। सरकारी वकील महेश मुले और सिद्दीकी के वकील प्रदीप घरात ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताई और उन्होंने दलील दी कि आरोपपत्र में ऐसे सबूत हैं, जो आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करती है और उन्हें जमानत के हकदार नहीं बनाती। अदालत ने अभियोजन पक्ष और पीड़ित परिवार के वकीलों की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Created On :   20 July 2025 9:57 PM IST

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