सुप्रीम कोर्ट: राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले पर लगाई रोक, महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले पर लगाई रोक, महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला
  • राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की एक अदालत में लंबित केस की सुनवाई पर रोक
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने गांधी के खिलाफ निचली अदालत के केस की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की एक अदालत में लंबित केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस संबंध में न्यायाधीश विक्रम नाथ और अपरेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता एम. एच. श्रीश्रीमल और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सितंबर में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के केस की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले में राहुल गांधी का पक्ष रखा। श्रीश्रीमल ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर, 2018 को राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी।

राहुल गांधी ने उस समय राफेल फाइटर जेट सौदे को लेकर एक विवादित बयान दिया था और प्रधानमंत्री मोदी को 'चोरों का सरदार' कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, इस संबंध में निचली अदालत में सुनवाई रोक दी जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ 16 अवमानना के मामले दर्ज हैं, जिनमें से 15 के बारे में उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपने हलफनामे में जानकारी दी थी। इनमें से एक मामला स्वातंत्र्यवीर सावरकर के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर शिकायत से संबंधित है।

Created On :   13 Oct 2026 7:24 PM IST

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