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सुप्रीम कोर्ट उद्धव की याचिका पर 31 जुलाई को करेगा सुनवाई
- शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को सौंपने का मामला
- उद्धव की याचिका पर 31 जुलाई को करेगा सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट में उद्धव की याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह धनुष-बाण शिंदे गुट को सौंपने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। ठाकरे गुट ने सोमवार को करीब एक साल से लंबित इस याचिका पर जल्द सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष आज मामले का उल्लेख करते हुए ठाकरे गुट ने इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद सीजेआई ने इसे 31 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया। इससे पहले पिछले साल 21 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। उद्धव ठाकरे ने याचिका में शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह धनुष-बाण शिंदे गुट को सौंपने के चुनाव आयोग के फैसले को एकतरफा और दोषपूर्ण बताते हुए कोर्ट से इस पर स्टे लगाने की मांग की थी।
राज्यपाल मनोनीत 12 विप सदस्यों की नियुक्ति मामले पर मंगलवार को सुनवाई
विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत 12 विधायकों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई होगी। अदालत ने राज्यपाल मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाई है। ऐसे में कल यह साफ होगा कि अदालत इस पर रोक जारी रखती है या फिर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते मंगलवार को राज्यपाल मनोनीत 12 विधायकों की नियुक्ति मामले पर सुनवाई की तारीख जल्द मिलने के लिए सीजेआई के समक्ष उल्लेख किया था। जिस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए उचित समय पर तारीख देने की बात कही थी।
इससे पहले मामले पर 26 सितंबर 2022 के बाद फिर 21 मार्च 2023 को सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के आदेश दिए थे, लेकिन 21 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान भी राज्य सरकार ने हलफनामा दायर नहीं किया और इसे दाखिल करने के लिए और दो सप्ताह का समय मांगा था। तब से सुनवाई की तारीख नहीं मिलने के कारण मामला लंबित पड़ा है।
Created On :   10 July 2023 8:13 PM IST