आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी दोषी, संपत्ति अटैच होगी

आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी दोषी, संपत्ति अटैच होगी
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डिजिटल डेस्क, नागपुर। विशेष कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के दो मामले में वेकोलि के दो कर्मचारियों को दोषी पाते हुए दोनों की संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए हैं। अजाज हुसैन सिद्दीकी और उसकी पत्नी साजिया बेगम पर सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। आरोपपत्र विशेष कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आरोपी पति-पत्नी को दोषी पाते हुए क्रमश: 6 व 4 साल जेल की सजा सुनाई। आरोपियों पर 22.95 लाख 965 आैर 4.50 लाख का जुर्माना भी लगाया। एक अन्य मामले में सीबीआई ने वेकोलि में फीटर इरशाद हुसैन सिद्दीकी पर आय से इसी तरह का मामला दर्ज किया था। विशेष कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई। 13.65 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर 2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

Created On :   1 Sept 2023 5:19 PM IST

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