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नागपुर: सना हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
- जमानत याचिका खारिज
- सना हत्याकांड के आरोपी की याचिका
डिजिटल डेस्क, नागपुर| भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सना उर्फ हीना खान (34) की हत्या के आरोपी रब्बू चाचा उर्फ रविशंकर यादव (55) की जमानत याचिका मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. नागुर ने खारिज कर दी।
यह है मामला
सना खान की हत्या के मुख्य आरोपी अमित उर्फ पप्पू शाहू और उसके दोस्तो पर सना का शव ठिकाने लगाने का आरोप है। मामले में अमित शाहू के अलावा राजेश सिंग, धमेंद्र यादव, धमेंद्र के पिता रब्बू चाचा उर्फ रविशंकर यादव और कमलेश पटेल इन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी कारागृह में बंद हैं। इस मामले में जमानत के लिए रविशंकर ने सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। आरोपी का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि, रविशंकर यादव पर सिर्फ सबूत नष्ट करने का आरोप है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए। राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए एड. रश्मि खापर्डे ने कहा कि, इस मामले की हाईटेक जांच शुरू है। अभी तक सना खान का शव पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अमित ने सना की हत्या करने के बाद शव ठिकाने लगाने के लिए जिन आरोपियों ने मदद ली थी, उसमे रविशंकर यादव का भी समावेश है, इसलिए रविशंकर की जमानत याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर रविशंकर यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Created On :   18 Oct 2023 7:21 PM IST