सर्वोच्च न्यायालय का डेवलपर इंगले को जमानत देने से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय का डेवलपर इंगले को जमानत देने से इनकार
पुसद सहकारी बैंक से धोखाधड़ी प्रकरण

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ग्राहकों के साथ पुसद सहकारी बैंक से धोखाधड़ी के आरोपी डेवलपर यशवंत इंगले को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार किया है। इंगले द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

यह है मामला : गौरतलब है कि, आरोपी के खिलाफ 26 अप्रैल 2019 को शहर के अंबाझरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसके अनुसार आरोपी ने मौजा पेवठा में ले-आउट डाला। इस ले-आउट को नगर रचना विभाग से स्वीकृति नहीं मिली थी, बावजूद इंगले ने कई ग्राहकों को भू-खंड बेच दिए। इतना ही नहीं, इसी ले-आउट के आधार पर उसने पुसद सहकारी बैंक से कर्ज लिया, जिसका भुगतान भी नहीं किया। ग्राहकों ने इस मामले की शिकायत बैंक को दी, तो बैंक ने भी मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अंबाझरी पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने जमानत के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उसे तब बड़ा झटका लगा जब 23 अप्रैल 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर 15 दिन में समर्पण करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश को इंगले ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में इस प्रकरण में सरकारी वकील संजय डोईफोडे ने सरकार का पक्ष रखा था, जबकि एड.नीरज जावड़े ने सरकारी पक्ष का सहयोग किया था।

Created On :   16 Aug 2023 3:21 PM IST

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