नागपुर मनपा: अग्निशमन विभाग के निरीक्षण में खुलासा, प्रबंधन को नोटिस देने की तैयारी

अग्निशमन विभाग के निरीक्षण में खुलासा, प्रबंधन को नोटिस देने की तैयारी
  • शहर में 148 अस्पतालों की इमारतें असुरक्षित
  • बदलाव करने को लेकर लापरवाही
  • बिजली और जलापूर्ति बंद करने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर. महानगरपालिका के अग्निशमन विभाग की ओर से अस्पतालों की इमारतों का निरीक्षण किया गया है। शहर में मौजूद 9 फायर स्टेशनों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से आगजनी और आपदा प्रबंधन की उपाय योजना को लेकर इंतजामों की समीक्षा करने पर शहर भर में करीब 434 अस्पतालों का निरीक्षण किया। इनमें से करीब 148 अस्पतालों की इमारतों को असुरक्षित पाया गया है। इतना ही नहीं करीब 142 इमारतों को बगैर अनुमति निर्माणकार्य करने का भी खुलासा हुआ है। ऐसे में अब मनपा अग्निशमन विभाग से अस्पताल के संचालकों को नोटिस देकर जल्द से जल्द सुरक्षा इंतजामों को पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। महाराष्ट्र अग्निशमन और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत 148 अस्पताल भवनों को असुरक्षित घोषित कर खाली करने का निर्देश भी दिया गया है।

बदलाव करने को लेकर लापरवाही

हर साल की भांति आपदा प्रबंधन एवं आगजनी से सुरक्षा के लिहाज से मनपा के अग्निशमन विभाग ने शहर की इमारतों का सर्वेक्षण आरंभ किया है। इस सर्वेक्षण के दौरान शहर में 434 अस्पतालों की इमारतों में से 148 को असुरक्षित पाया गया है। हालांकि इनमें से अनेक इमारतों के प्रबंधन एवं संचालकों ने अग्निशमन उपकरण स्थापित किए, लेकिन अग्निशमन विभाग की प्रतिबंधक उपाय योजना के मुताबिक बदलाव करने को लेकर लापरवाही की है। ऐसे में मनपा के जोन कार्यालयों और नगर रचना विभाग को भी कार्रवाई करने के लिए सूचना दी गई है।

बिजली और जलापूर्ति बंद करने की कार्रवाई

अग्निशमन विभाग ने जलप्रदाय विभाग और ऑरेंज सिटी वॉटर लिमिटेड को 62 अस्पताल की इमारतों में जलापूर्ति को बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं फायर फाइटिंग नियमों की अनदेखी को लेकर 69 अस्पतालों की इमारतों के संचालकों के खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। शहर में करीब 142 अस्पतालों ने अग्निशमन विभाग से अनुमति भी नहीं ली है। अग्निशमन विभाग ने पूर्व में आगजनी का शिकार होने वाली इमारतों का भी सर्वेक्षण किया है। इन 424 अस्पताल इमारतों में से 263 ने अग्निशमन उपकरणों को स्थापित कर निर्धारित नियमावली का पालन कर लिया है।

कड़ी कार्रवाई शुरू

बीपी चंदनखेड़े, प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक करीब 148 अस्पतालों की ओर से उपाय योजना नहीं होने पर महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एन्ड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट 2006 के तहत असुरक्षित घोषित किया गया है। इन अस्पतालों की बिजली और जलापूर्ति बाधित कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

इलाके असुरक्षित

चिह्नित अस्पताल

सिविल लाइंस 41

कलमना 2

गंजीपेठ 36

सुगतनगर 11

नरेंद्रनगर 4

त्रिमूर्तिनगर 8

कॉटन मार्केट 9

लकड़गंज 12


Created On :   18 March 2024 1:42 PM GMT

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