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नाराजगी: सावरकर नगर उद्यान में बन रहे"फूड प्लाजा' का विरोध

- वरिष्ठ नागरिकों ने दायर की याचिका
- कोर्ट ने मनपा, नासुप्र व राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। छत्रपति चौक से ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल चौक मार्ग स्थित वीर सावरकर नगर उद्यान में फूड प्लाजा बनाया जा रहा है। परिसर के वरिष्ठ नागरिकों ने इसका विरोध करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष हुई सुनवाई में अदालत ने नासुप्र, मनपा और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
निर्माण रोकने की गुहार : डॉ. राजेश स्वर्णकार और अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, 28 जनवरी 1969 में नासुप्र और मनपा ने ले-आउट मंजूर करके इस सार्वजनिक उपयोग की जगह पर परिसर के लोगों के लिए उद्यान विकसित किया। इस वीर सावरकर नगर उद्यान में वीर सावरकर नगर, विकास नगर, देव नगर, विवेकानंद नगर और सेंट्रल एक्साइज कॉलोनी के लोग, वरिष्ठ नागरिक सुबह-शाम घुमने के लिए तो छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं। परिसर के लोगों के लिए यह उद्यान प्राणवायु का केंद्र है, लेकिन इस उद्यान में अब फूड प्लाजा बनाया जा रहा है। सार्वजिक उपयोग की जगह पर फूड प्लाजा बनाना अवैध है। इसलिए इसका निर्माण जल्द से जल्द बंद किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अरुण पाटील ने पैरवी की।
उपजिलाधिकारी ने नहीं लिया संज्ञान : उद्यान में बनाए जा रहे फूड प्लाजा को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने 12 मई 2023 को उपजिलाधिकारी (राजस्व) को िशकायत की थी। साथ ही इस मामले में मनपा को जांच करने के आदेश देने की मांग की गई थी। शिकायत अर्जी पर उपजिलाधिकारी द्वारा कोई संज्ञान न लेने के बाद वरिष्ठ नागरिकों ने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की है।
Created On :   5 Oct 2023 11:10 AM IST