Nagpur News: टेकड़ी फ्लाई ओवर दुकानदार मामले में कोर्ट की 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की चेतावनी

टेकड़ी फ्लाई ओवर दुकानदार मामले में कोर्ट की 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की चेतावनी
  • पुनर्वास प्रकरण पर लापरवाही पर नाराजगी
  • आदेश की अवहेलना पर मनपा को फटकार

Nagpur News बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने टेकड़ी फ्लाई ओवर के दुकानदारों के पुनर्वास से संबंधित मामले में आदेश की अवहेलना करने पर मनपा को कड़ी फटकार लगाते हुए इस रवैये पर एक करोड़ का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। इस मामले में मंगलवार को न्या. अविनाश घरोटे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई।

यह है मामला : छह लेन सीमेंट सड़क बनाने के लिए टेकडी फ्लाई ओवर को ध्वस्त किया गया। इस फ्लाई ओवर के नीचे के दुकानदारों का पार्किंग प्लाजा में पुनर्वसन करना है। हालांकि, पार्किंग प्लाजा का काम अभी रुका हुआ है, इसलिए 35 पीड़ित दुकानदारों ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर कोर्ट ने 27 फरवरी 2025 को मनपा को एमआरटीपी कानून के तहत दो माह में राज्य सरकार को नया प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया था। यह प्रस्ताव रेलवे स्टेशन के पार्किंग प्लाजा से संबंधित है, जिसमें इन दुकानदारों के पुनर्वास की योजना है। हालांकि, 5 मई 2025 तक यह प्रस्ताव नहीं भेजा गया।

नगर विकास विभाग को फैसला लेने के निर्देश : मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मनपा ने प्रस्ताव भेजने का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने कहा- इस देरी से दुकानदारों को परेशानी हो रही है, जो अस्थायी टीन शेड में काम करने को मजबूर हैं, इसलिए कोर्ट ने मनपा को 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया और उम्मीद जताई कि, अधिकारी इस मामले में संवेदनशीलता दिखाएंगे। कोर्ट ने राज्य के नगर विकास विभाग को भी निर्देश दिया कि, वह 4 सप्ताह में मनपा के प्रस्ताव पर फैसला ले और 10 जून 2025 तक कोर्ट को सूचित करे। मामले की अगली सुनवाई 11 जून 2025 को होगी।

Created On :   7 May 2025 1:45 PM IST

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