Nagpur News: रेल परिसर में रील बनाने वालों की खैर नहीं, नियम तोड़ने पर होगी जेल

रेल परिसर में रील बनाने वालों की खैर नहीं, नियम तोड़ने पर होगी जेल
  • आरपीएफ के लपेटे में आए 919 रील-प्रेमी
  • सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा

Nagpur News सोशल मीडिया में रील की बीमारी बढ़ती जा रही है। नेम, फेम और लाइक्स के चक्कर में कुछ रील-प्रेमी लोग अजीबोगरीब हरकत करते हैं। बिना सोचे-समझे कहीं भी मोबाइल से रील बनाने लगते हैं। रेल परिसर में भी ऐसा अक्सर देखा जाता है। लेकिन रेलवे स्टेशन, ट्रेन या पटरियों पर रील बनाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस पर सीधी कार्रवाई करती है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में यात्रियों की जान जोखिम में डालने की धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही, रेल परिसर में अनधिकृत प्रवेश अथवा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने जैसे आरोपों के तहत यह कार्रवाई होती है। दपूम रेलवे नागपुर मंडल ने जनवरी से अप्रैल के बीच 919 लोगों पर कार्रवाई की है। इनसे जुर्माना भी वसूला गया है।

घातक कदम उठाते हैं लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ यात्री स्टेशन परिसर में आकर फिल्मी गानों पर रील बनाने से लेकर एक्टिंग आदि करते देखे जा रहे हैं। कई तो रेलवे पटरियों पर या रेल इंजनों पर आकर एक्शन सीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह जितना मनोरंजक है, उतना ही घातक भी। ध्यान नहीं रहने पर हादसे हो सकते हैं। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसकी इजाजत नहीं देती है। इन पर कार्रवाई करती है। हालांकि इस पर कार्रवाई करने के लिए कोई एक नियम नहीं है, इस पर अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है। आंकड़ों को देखें तो आरपीएफ ने गत चार महीने में 913 केस बनाकर 919 यात्रियों पर कार्रवाई की है।

नियमों का उल्लंघन : यात्रियों के लिए आवागमन का मुख्य साधन रेल है। रेलवे स्टेशनों पर प्रति दिन हजारों की संख्या में यात्री इकठ्टा होते हैं। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए स्टेशन परिसर के लिए कुछ नियम हैं। जैसे पटरियों को सामान्य जगहों से पास न करना, स्टेशन परिसर में टिकट लेकर ही आना, लगेज बुक करना आदि। लेकिन कई यात्री इसे नजरअंदाज करते हैं। इससे व्यवस्था बिगड़ जाती है।

इस तरह हुई कार्रवाई : अनधिकृत प्रवेश में 576 केस बनाये गये, जिसमें 577 पर कार्रवाई हुई है। न्यूसेंस में 322 केस बनाकर 323 लोगों पर कार्रवाई की है। कार्य में बाधा पहुंचाने वालों पर 8 केस बनाकर 12 पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा यात्रियों की जान जोखिम में डालने वालों पर कुल 7 केस बनाकर 7 पर कार्रवाई की गई है।

Created On :   8 May 2025 11:53 AM IST

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