1.86 करोड़ की धोखाधड़ी - लालच में पीड़ितों ने गंवाई रकम, थाने में मामला दर्ज

1.86 करोड़ की धोखाधड़ी - लालच में पीड़ितों ने गंवाई रकम, थाने में मामला दर्ज
  • खुद को कंपनी का रिकवरी ऑफिसर बता कर लिया झांसे में
  • 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर दिया था शपथ-पत्र
  • लालच में पीड़ितों ने गंवाई रकम

डिजिटल डेस्क, नागपुर. तहसील क्षेत्र के एक फुटवेयर दुकानदार और उसके मित्र के साथ 1 करोड़ 86 लाख 56 हजार रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खुद को एक कंपनी का रिकवरी ऑफिसर बताने वाले आरोपी ने इसे अंजाम दिया है। पुलिस ने फुटवेयर दुकानदार कदम रोशनलाल घई की शिकायत पर आरोपी किशोर कुमार सुंदरलाला के खिलाफ धारा 419, 420, 406, 466, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल आरोपी ने कदम घई के बेटे को कम दाम में लैपटाप, उन्हें एक्टिवा व भाई को कम दाम में वाहन दिलाया था, जिससे उस पर उन्हें ‌विश्वास बढ़ गया था। इस चक्कर में घई के दोस्त को भी चपत लग गई।

दुकानदार के बेटे को खरीदना था लैपटाप

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्लाॅट नं. 318, वर्धमान नगर निवासी कदम रोशनलाल घई (49) ने तहसील थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की है। उसने पुलिस को बताया कि जनवरी 2022 से 2 दिसंबर 2022 के दरमियान उसके साथ आरोपी किशोर कुमार सुंदरलाला (46) ने धोखाधड़ी की। वह प्लॉट नंबर 202 दूसरी मंिजल पारिजात अपार्टमेंट (साई मंदिर के पीछे, विवेकानंद नगर) नागपुर निवासी है। दरअसल कदम घई की गांजाखेत, जुना भंडारा रोड में पैराडाइस फुटवेयर नामक दुकान है। घई के बेटे को लैपटाप खरीदना था। बेटे के मित्र ने उसे आरोपी किशोर कुमार सुदंरलाला के बारे में बताया कि वह 20 से 25 प्रतिशत कम दाम पर वस्तुएं देता है। घई ने आरोपी किशोर कुमार को मिलने के लिए अपनी दुकान पर बुलाया।

4 करोड़ रुपए की प्रापर्टी 1.45 करोड़ में दिलाने का लालच

आरोपी किशोर कुमार ने घई को गांधीबाग गार्डन के पास 4 करोड़ की प्रापर्टी नीलामी के बारे में बताया। यह प्रापर्टी घई को आरोपी ने 1 कराेड़ 45 लाख रुपए में दिलाने का लालच दिया। इसके लिए घई ने आरोपी के कैनेरा बैंक खाते में आर.टी.जी. एस द्वारा समय- समय पर करीब 1 कराेड़ 41 लाख 60 हजार रुपए भेज दिया। घई ने आरोपी को पैसे की रसीद मांगी, तब उसने उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के विविध शाखाओं की रसीदें दी। इसके बाद आरोपी ने घई को फाॅरेन लिकर वाइन शॉप के लाइसेंस का अंकेक्षण (ऑक्शन ) होने की जानकारी देते हुए लाइसेंस कम दाम में दिलाने की बात की। तब घई ने फॉरेन लिकर वाइन शॉप के लाइसेंस के लिए आरोपी के बैंक खाते में 12 लाख 45 हजार रुपए आर.टी.जी.एस कर दिया।

दोपहिया वाहन व कार भी कम दाम में दिलाया था

आरोपी ने घई को बताया कि वह डीआरटी काेर्ट (डायरेक्टोरेट ऑफ रिकवरी ट्रिब्यूनल) के साथ जुड़ी सिग्मा कंपनी में रिकवरी आॅफिसर है। उसके अधिकार क्षेत्र में 10 से 12 बैंक हैं । डी.आर.टी कोर्ट में जो विवादित प्राॅपर्टी होती है, कोर्ट के आदेश पर उसकी जब्ती व नीलामी की जाती है। वहां उसकी सीधी पहचान है। आराेपी ने घई को उनके बेटे के लिए श्री इलेक्ट्रॉनिक्स धंतोली से 58 हजार रुपए का लैपटाॅप 40 हजार रुपए में दिलाया । इसी तरह आरोपी ने घई को एक्टिवा वाहन 25 प्रतिशत कम दाम में दिलाया। इसके अलावा उसने घई के भाई को मारोति बलेनो कार भी कम दाम में दिलाया था। इसके कारण आरोपी किशोर कुमार पर उन्हें भरोसा हो गया था।

घई के दोस्त के साथ भी ठगी

घई द्वारा उनके दोस्त सचिन गंुडेवार हिंगाेली निवासी को आरोपी के बारे में पता चला। सचिन गंुडेवार ने वाहन खरीदने के लिए घई के खाते में 14 लाख 50 हजार रुपए भेजा। घई ने दोस्त सचिन को वाहन के लिए 15 लाख रूपए आरोपी को भेजा और नकदी 2.50 लाख रुपए दिया। घई को आरोपी किशोर कुमार ने बैंकों की जो रसीदें दी थी, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बैंक आॅफ इंडिया में गए, तब उन्हें समझ में आया कि आरोपी ने जो रसीदें दी थी, वह फर्जी हैं। घई ने आरोपी किशोर कुमार से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने घई को कैनरा बैंक का 1 करोड 86 लाख 56 हजार रुपए व 21 लाख 41 हजार रुपए के दो चेक दिए।

100 रुपए के स्टैंप पेपर पर दिया था शपथ-पत्र

आरोपी ने घई को 100 रुपए के स्टॉम्प पेपर पर सारी रकम वापस करने की शपथ-पत्र लिखकर दिया था। जब आरोपी द्वारा दिए गए दोनों चेक को घई ने बैंक में भुगतान के लिए डाला तो वह बाउंस हो गए। तब घई को आरोपी की करतूत समझ में आ गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत की। छानबीन के बाद तहसील थाने के उपनिरीक्षक राऊत ने आरोपी पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अारोपी की तलाश कर रही है।

Created On :   21 May 2023 4:21 PM IST

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