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नागपुर हाई कोर्ट: मानकापुर फ्लाईओवर दुर्घटना - स्कूल बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र और ड्राइवरों-मालिकों से जुड़ी जानकारी मांगी

- मानकापुर फ्लाईओवर दुर्घटना मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया
- शिक्षा उपसंचालक को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश
Nagpur News. मानकापुर फ्लाईओवर पर दो स्कूली वाहनों की टक्कर से हुई दुखद दुर्घटना में एक 24 वर्षीय वैन चालक और 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस मामले का गंभीर संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की खंडपीठ ने जिले की सभी स्कूलों से स्कूल बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र तथा चालक-वाहकों की पृष्ठभूमि जांच संबंधी जानकारी मांगी है। शिक्षा उपसंचालक और शिक्षा अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं।
ज्ञात हो कि वर्ष 2012 में हाईकोर्ट ने स्कूल बसों और विद्यार्थियों की सुरक्षा पर स्वतः संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्जा ने 12 दिसंबर को मानकापुर फ्लाईओवर पर हुई दुर्घटना से संबंधित समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए एक अर्जी प्रस्तुत की।
अर्जी में कहा गया कि यह हादसा केवल टक्कर का परिणाम नहीं था, बल्कि मानवीय त्रुटियां और मानकापुर फ्लाईओवर पर असुरक्षित यातायात व्यवस्था भी इसका कारण थी, जहां वाहनों को एकल मार्ग पर चलना पड़ रहा था। अर्जी में यह भी उल्लेख किया गया कि कई स्कूल बसें एवं वैन बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित हो रही हैं।
इसके अलावा, अर्जी में जिला एवं स्कूल स्तर समितियों की बैठकों का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी स्कूल बसें/वैन फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ चल रही हैं और कितने स्कूलों ने चालक-वाहकों की पृष्ठभूमि जांच तथा अन्य सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए बैठकें आयोजित की हैं।
हाईकोर्ट ने अर्जी में उठाए गए इन सभी मुद्दों पर गंभीर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
Created On :   17 Sept 2025 5:08 PM IST