पति के साथ ही रहेगी विवाहिता - हाई कोर्ट

पति के साथ ही रहेगी विवाहिता - हाई कोर्ट
  • प्रेम विवाह किया
  • पुलिस ने साथ नहीं दिया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रेम विवाह करने वाले अकोला निवासी दंपचि को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से राहत मिली है। युवती को उसके परिजनों ने जबरन अपनी कैद में रखा था, जिसके बाद पति की बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर हाई कोर्ट ने अकोला पुलिस को युवती को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। युवती की अपने पति के साथ रहने की इच्छा का सम्मान करते हुए कोर्ट ने उसे पति के साथ जाने का आदेश दिया, वहीं उनका विरोध करने वाले परिजनों से दंपत्ति को सुरक्षा देने का आदेश भी अकोला पुलिस को जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से एड.मतीन देशमुख ने पक्ष रखा। एड.धीरज कनवाले ने उन्हें सहकार्य किया।

प्रेम विवाह किया

याचिकाकर्ता के अनुसार उसका अपने क्षेत्र की ही निवासी इस युवती से काफी समय से प्रेम संबंध था और दोनों विवाह करना चाहते थे। दोनों अलग-अलग जातियों से थे, इसलिए युवती के घर वाले इस रिश्ते के विरोध में थे। युवती ने अपने घर वालों के विरोध को नजरअंदाज कर अपना घर छोड़ दिया और 24 जून 2023 को याचिकाकर्ता के साथ आलंदी में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मैरेज में जाकर विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के बाद से ही लड़की के घर वाले लगातार उन दोनों पर दबाव बना रहे थे।

पुलिस ने साथ नहीं दिया : नवदंपति ने अकोला पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि पत्नी के परिजनों को सूचना दे दी। पत्नी के परिजन थाने आए और याचिकाकर्ता से मारपीट कर उसे अपने साथ ले गए। याचिकाकर्ता ने इस मामले की शिकायत अकोला पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस आयुक्त तक की, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। अंतत: उसने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को सही सलामत कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए। इस मामले में हाई कोर्ट ने अकोला पुलिस को युवती को कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पुलिस ने युवती को कोर्ट में हाजिर किया, तो उसने कोर्ट के समक्ष बयान दिया कि उसके पिता और मामा उसे जबरन अपने साथ ले गए, जबकि उसने याचिकाकर्ता युवक से नियमानुसार विवाह किया और वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।


Created On :   1 Sept 2023 5:16 PM IST

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