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नियम सख्त: 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं प्रतिबंधित, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी

Nagpur News. केंद्र सरकार ने 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल (वी/वी) युक्त मौखिक दवाओं की बिक्री को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग्स रूल्स 1945 में किए गए संशोधन के अनुसार 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल वाली तथा 30 मिलीलीटर से अधिक पैकिंग में उपलब्ध मौखिक दवाएं आसानी से नहीं मिल सकेगी। यह दवाएं अब केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकेंगी। इस नियम का असर नागपुर के मेडिकल स्टोरों पर भी दिखाई देगा। शहर के दवा विक्रेताओं को नियमानुसार ऐसे सभी उत्पादों का रिकॉर्ड रखना होगा।
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निगरानी : टिंचर, हर्बल और कुछ दवा निर्माण में एथिल अल्कोहल
दवा विक्रेता संगठन सूत्रों के अनुसार, नए नियम लागू होने के बाद मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की बिक्री अधिक पारदर्शी और नियंत्रित होगी। सूत्रों के अनुसार कुछ अल्कोहल युक्त औषधियों का दुरुपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना है। प्रिस्क्रिप्शन आधारित बिक्री से अनावश्यक दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुछ टिंचर, हर्बल और अन्य औषधीय निर्माण प्रक्रिया में 80 से 90 प्रतिशत तक एथिल अल्कोहल पाया जाता है। देशभर से इन दवाओं का नशे के लिए दुरुपयोग की शिकायतें मिलती रही है। इसके बाद सरकार ने इन्हें ड्रग्स रूल्स के शेड्यूल के से हटाकर शेड्यूल एच वन में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत इन दवाओं की बिक्री और निगरानी पहले की तुलना में अधिक सख्त होगी।
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लगेगी रोक : सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य
सूत्रों का मानना है कि नागपुर जैसे बड़े शहरों में नए नियम लागू होने से अल्कोहल युक्त दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगेगी। यह दवाएं वास्तविक जरूरत वाले मरीजों को ही चिकित्सकीय सलाह के आधार पर दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का उद्देश्य मरीजों को आवश्यक उपचार से वंचित करना नहीं, बल्कि अल्कोहल युक्त दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है। नया प्रावधान छह माह बाद लागू होगा।
Created On :   12 July 2026 6:17 PM IST











