आदेश: तीन ग्राम पंचायतों के चुनाव पर अंतरिम रोक

तीन ग्राम पंचायतों के चुनाव पर अंतरिम रोक
मौजा कोंढाली, डिगडोह (देवी) और निलडोह शामिल

डिजिटल डेस्क, नागपुर । नागपुर जिले के मौजा कोंढाली, डिगडोह (देवी) और निलडोह 3 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश बाॅम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने दिया है, साथ ही इस मामले पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब दायर करने को कहा गया है।

5 नवंबर को होना है चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने की घोषणा की है। राज्यभर में लगभग 2369 और नागपुर जिले में 365 ग्राम पंचायतों का 5 नवंबर को चुनाव होने वाला है, लेकिन नागपुर जिले में ग्राम पंचायत निलडोह नगर परिषद और ग्राम पंचायत कोंढाली एवं डिगडोह (देवी) नगर पंचायत बनने वाली है। इस मामले में राजपत्र में प्राथमिक घोषणा हुई है और अंतिम घोषणा करने की प्रक्रिया जारी है। एेसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की अन्य ग्राम पंचायतों के साथ इन 3 ग्राम पंचायतों में चुनाव लेने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में याचिकाकर्ता बालक्रिष्ण पालीवाल, समीर मेघे और सलील देशमुख ने 4 स्वतंत्र याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की है। अभी कोंढाली, डिगडोह (देवी) और निलडोह ग्राम पंचायतों में चुनाव लेना यानी सरकार के पैसों का दुरुपयोेग होगा, इसलिए इन 3 ग्राम पंचायतों में चुनाव न लेने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की है। इस सभी मामले में शुक्रवार को न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की बातें सुनकर कोंढाली, डिगडोह (देवी) और निलडोह 3 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

निर्वाचन आयोग में मामला प्रलंबित

ग्राम पंचायत निलडोह नगर परिषद और ग्राम पंचायत कोंढाली एवं डिगडोह (देवी) नगर पंचायत बनने की प्रक्रिया जारी है, इसलिए यहां ग्राम पंचायतों के चुनाव रोकने की नगर विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक कोई फैसला नहीं लेने से कोर्ट ने जिले की 3 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर अंतरिम रोक लगाई है।

Created On :   7 Oct 2023 9:42 AM GMT

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