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Nagpur News: विद्यापीठ की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा आंबेडकर कॉलेज, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप

Nagpur News. नागपुर विद्यापीठ की कार्रवाई के खिलाफ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिति और डॉ. आंबेडकर कॉलेज ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। याचिका में विद्यापीठ पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और मनमानी कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में गुरुवार को स्मारक समिति ने जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने सुनवाई की।
अगली सुनवाई 16 अप्रैल को : गुरुवार को हुई सुनवाई में स्मारक समिति ने जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के लिए अदालत से समय अवधि देने का अनुरोध किया। अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई रखी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. आनंद परचुरे पैरवी कर रहे है, उन्हें एड. सौरव राजुरकर सहयोग कर रहे हैं।
यह है मामला : याचिका के अनुसार विद्यापीठ ने 30 जनवरी और 3 फरवरी 2026 को जारी सूचनाओं के माध्यम से बिना उचित प्रक्रिया अपनाए जांच शुरू की। मामला एक कर्मचारी की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि, उन्हें अवैध रूप से सीएएस पदोन्नति से वंचित किया गया। इस शिकायत के आधार सीनेट में प्रस्ताव रखा गया और इसके लिए विद्यापीठ ने एक जांच समिति गठित की। आरोप है कि, समिति का गठन निष्पक्ष नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि, संस्था की छवि खराब करने के लिए दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने विद्यापीठ से जांच की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध भी किया था, यह कहते हुए कि दस्तावेजों की संख्या अधिक है और समय अपर्याप्त है। हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि, विद्यापीठ की कार्रवाई मनमानी और कानून के विरुद्ध है। अदालत ने 23 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में नागपुर विद्यापीठ को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था।
Created On :   27 March 2026 5:06 PM IST










