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Nagpur News: स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुकों को कोर्ट का झटका, 4 मार्च अगली तारीख

- तीन साल से मनपा और दो महीने से जिप पर प्रशासक राज
- 25 फरवरी को फैसला आने की थी उम्मीद
- अब 4 मार्च अगली तारीख
Nagpur News. जिला परिषद में दो महीने और महानगर पालिका में 3 साल से प्रशासकराज है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रकरण लंबित रहने से चुनाव का पेंच बना हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक 25 फरवरी को अदालत का फैसला आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अदालत ने अब 4 मार्च अगली तारीख दी है। सत्ता में सहभागी दल के कार्यकर्ता दावा कर रहे थे कि अदालत का फैसला आने पर सरकार मई महीने के अंत में चुनाव कराने के पक्ष में है। अब अदालत ने फैसला टाल देने पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कार्यकर्ताओं को जोरदार झटका लगा है।
बरसात के बाद ही संभव
अगली तारीख को अदालत का फैसला आ भी जाए, तो बरसात से पहले चुनाव कराने की दूर-दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही है। जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच संपर्क बढ़ाने में लगे थे, उनका उत्साह कम हो गया है। राजनीति के बदलते दौर में जनता को जोड़कर रखने के लिए विविध आयोजन कर लाखों रुपए खर्च कर तैयारी की जाती है, लेकिन बरसात के बाद चुनाव होने तक जनता से जुड़कर रहने के लिए जेब पर भारी बोझ पड़ने की उन्हें चिंता सता रही है।
चुनावी तैयारी में लगते हैं 3 महीने
अदालत का फैसला आने पर चुनाव करना भी चाहें, तो तैयारी करने में ही तीन महीने की अवधि लगना तय है। इसमें सर्कल पुनर्रचना, आपत्ति मंगवाना, मतदाता सूची पुनरीक्षण, आरक्षण निर्धारण, अापत्तियों पर सुनवाई कर अंतिम सूची जारी करने से लेकर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान आदि प्रक्रिया की जाती है।
छोड़ रहे मैदान
जिप और मनपा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव की आस लगाए बैठे अनेक इच्छुक चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ने लगे हैं। चुनाव में विलंब होने से जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ने का उन्हें डर सता रहा है। बरसात से पहले चुनाव होने की आस लगाए अनेक इच्छुक लड़ने की हिम्मत जुटाए हुए थेे। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव लड़ने के लिए इच्छुकों का उत्साह कम हो रहा है।
Created On :   27 Feb 2025 8:16 PM IST