Nagpur News: धान पर कोर्ट गंभीर, मिलिंग व खरीदी प्रक्रिया में अनियमितताओं की होगी जांच

धान पर कोर्ट गंभीर, मिलिंग व खरीदी प्रक्रिया में अनियमितताओं की होगी जांच
हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जनहित याचिका का निपटारा

Nagpur News बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गड़चिरोली जिले में धान मिलिंग, फोर्टिफिकेशन और धान खरीदी प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए नागपुर विभागीय आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह जनहित याचिका देसाईगंज सिटीजन फोरम बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष किशोर नानाजी कऱ्हाडे द्वारा दायर की गई थी। मामले पर न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।

याचिका में यह आरोप

याचिका में राज्य सरकार द्वारा 24 नवंबर 2023 को जारी शासन निर्णय के पालन में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया था। इस शासन निर्णय में धान मिलिंग, फोर्टिफिकेशन और खरीदी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, जिनका पालन नहीं किए जाने का आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया।

170 शिकायतें की गई थीं, कोई कार्रवाई नहीं

याचिका में यह बताया गया कि इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा समय-समय पर शासन के समक्ष करीब 170 शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। धान मिलिंग से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बावजूद किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही, महाराष्ट्र शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का भी पालन नहीं हो रहा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि शासन निर्णय के अनुपालन में कार्रवाई शुरू की गई थी और नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ दोषियों को ब्लैकलिस्ट में भी डाला गया। हालांकि, इस कार्रवाई को कुछ पक्षों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके कारण उस मामले में अंतरिम आदेश लागू है।


Created On :   3 April 2026 12:42 PM IST

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