Nagpur News: गरीब लोगों को मिलेंगे मालिकाना हक के पट्टे : पालकमंत्री बावनकुले

गरीब लोगों को मिलेंगे मालिकाना हक के पट्टे : पालकमंत्री बावनकुले
  • झुड़पी जंगल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विदर्भ का विकास होगा
  • मालिकाना हक के पट्टे देने का रास्ता खुला

Nagpur News सुप्रीम कोर्ट ने विदर्भ के विकास में अवरोध बनी झुडपी जंगल की बाधा को दूर कर दिया। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि गरीब लोगों को मालिकाना हक के पट्टे देने का रास्ता खुल गया है।

रोजगार के अवसरों का विस्तार : बावनकुले ने कहा कि आज के फैसले में इस संबंध में 22 मई 2025 के फैसले में दिए गए निर्देश में भी संशोधन किया गया है। अब विदर्भ के विकास और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि यदि तीन हेक्टेयर से कम आकार के भूमि के टुकड़ों का उपयोग आरक्षित वन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाना है, तो हम अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के प्रावधानों का उपयोग करके उनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं।

अतिक्रमणों को नियमित किया जा सकता है : कृषि, कच्चे मकान, पक्के मकान, मलिन बस्तियों, सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों, सरकारी या जिला परिषद स्कूलों, निजी स्कूलों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के लिए 12 दिसंबर, 1996 से पहले किए गए अतिक्रमणों को सर्वोच्च न्यायालय के 22 मई, 2025 के पिछले आदेश के पैराग्राफ 138 (ii) के प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जा सकता है। कुल 10,827 हेक्टेयर झुडपी जंगल क्षेत्र पर अतिक्रमण है। इसमें से 10,365 हेक्टेयर पर अतिक्रमण को नियमित किया जा सकता है।

Created On :   2 Sept 2025 2:07 PM IST

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