Nagpur News: पुराने हाईकोर्ट की मरम्मत में ढिलाई पर पुरातत्व विभाग को मिली फटकार

पुराने हाईकोर्ट की मरम्मत में ढिलाई पर पुरातत्व विभाग को मिली फटकार
  • कोर्ट ने कहा- काम नहीं होता, तो साफ बताएं
  • पीडब्ल्यूडी को सौंपेंगे जिम्मेदारी

Nagpur News बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पुराने हाईकोर्ट भवन के संरक्षण और मरम्मत कार्य में हो रही देरी पर भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, यदि पुरातत्व विभाग 31 दिसंबर 2026 तक यह कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो वह साफ-साफ बता दे, ताकि यह जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपी जा सके। अदालत ने पुरातत्व विभाग को शपथपत्र दायर कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि, क्या वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करेंगे या नहीं।

बहाना खारिज, मांगा 7 साल का हिसाब : सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की पीठ ने पुरातत्व विभाग द्वारा देरी के लिए दिए गए कोविड-19 के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, कोविड का प्रभाव 2022 की पहली तिमाही में ही खत्म हो गया था। पिछले 4 वर्षों में भवन के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अदालत ने पुरातत्व विभाग को निर्देश दिया कि, वे वर्ष 2017 से अब तक किए गए कार्यों का डे-टू-डे ब्यौरा पेश करें। साथ ही, इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी रिकॉर्ड पर लाने को कहा गया है, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।

स्वत: संज्ञान लेकर शुरू हुई थी सुनवाई : ऐतिहासिक इमारत की जर्जर अवस्था को देखते हुए नागपुर खंडपीठ ने खुद जनहित याचिका दर्ज की थी। सोमवार को हुई सुनवाई में न्याय मित्र एड. आशुतोष धर्माधिकारी ने कोर्ट की सहायता की, जबकि केंद्र की ओर से एड. मुग्धा चांदूरकर ने पक्ष रखा।

6 माह के काम के लिए 3 साल क्यों? : सुनवाई के दौरान जब पुरातत्व विभाग ने कहा कि, पूरे भवन की मरम्मत के लिए 3 साल लगेंगे, तो कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा, जो काम 20 दिन में हो सकता है उसके लिए 3 महीने और जो 6 महीने में पूरा होना चाहिए उसके लिए 3 साल मांगे जा रहे हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि, यदि विभाग असमर्थ है, तो पीडब्ल्यूडी जैसी अनुभवी एजेंसी को काम सौंपने में देर नहीं की जाएगी।


Created On :   7 April 2026 1:25 PM IST

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