Nagpur News: सरकार को झटका : अधिकारों का बेलगाम उपयोग लोकतंत्र के लिए हानिकारक है

सरकार को झटका : अधिकारों का बेलगाम उपयोग लोकतंत्र के लिए हानिकारक है
  • जांच के लिए एसआईटी गठन का आदेश रद्द
  • एपीएमसी समिति व निदेशक मंडल ने दी थी चुनौती

Nagpur News हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए नागपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति (एपीएमसी) के निदेशक मंडल की कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, सरकार को एसआईटी गठित करने का अधिकार है, लेकिन यह संवैधानिक दायरे में रहकर ही करना होगा।

कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निरीक्षण में यह भी कहा कि, सरकार द्वारा अपने अधिकारों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की पीठ यह फैसला दिया। राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2025 को आदेश जारी कर जिलाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था। राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए एपीएमसी समिति के अध्यक्ष शेख अहमद भाई करीम भाई और निदेशक मंडल के सदस्य किशोर पालांदुरकर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

दावा : कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण की गई : याचिका में दावा किया गया कि, यह कार्रवाई केवल राजनीतिक द्वेष के चलते की गई। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि, एपीएमसी सरकार के अधीन है, लेकिन इसका नियंत्रण कानून के प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत मिले कार्यकारी अधिकारों का असीमित उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिकारों का अति प्रयोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि, सरकार को ऐसी बेलगाम शक्ति का उपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर व एड. अजय घारे और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ तथा मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चौहान ने पैरवी की।

नई जांच की जरूरत नहीं : कोर्ट ने उल्लेख किया कि, इस मामले में पहले ही दो जांच हो चुकी हैं और कुछ मुद्दे अदालत में लंबित हैं। विधानसभा में संबंधित मंत्रियों ने भी स्पष्ट किया था कि, नई जांच की जरूरत नहीं है, फिर भी सरकार ने नई एसआईटी गठित करने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया, ऐसा कोर्ट ने अपने निरीक्षण में दर्ज किया।


Created On :   17 Sept 2025 1:22 PM IST

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