नई योजना: अब रेल टिकट बुकिंग पर यात्री ले सकेंगे बीमा, सफर के दौरान मौत पर 10 लाख रुपये का कवर

अब रेल टिकट बुकिंग पर यात्री ले सकेंगे बीमा, सफर के दौरान मौत पर 10 लाख रुपये का कवर
  • योजना पूरी तरह स्वैच्छिक
  • मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये मुआवजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर. मध्य रेल के नागपुर मंडल में सोमवार से यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों के माध्यम से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की सुविधा शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत यात्री टिकट आरक्षित कराते समय अपनी इच्छा से बीमा कवर का विकल्प चुन सकेंगे। योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसके लिए प्रति यात्री 0.45 रुपये का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकटों पर उपलब्ध होगी। प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) वाले टिकटों पर इसका लाभ नहीं मिलेगा।

योजना का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को बीमा पॉलिसी के लागू नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें रेल दुर्घटना अथवा निर्धारित अप्रिय घटनाओं के कारण मृत्यु, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता और स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान है। इसके अलावा, पात्र मामलों में अस्पताल में उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए भी बीमा कवर उपलब्ध होगा।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि बीमा का विकल्प चुनने से पहले पॉलिसी के नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बीमा पॉलिसी जारी करने और दावों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। बीमा संबंधी किसी भी दावे के लिए यात्रियों को सीधे संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा।

बीमा योजना में मिलने वाला कवर

  • - मृत्यु होने पर: 10 लाख रुपये
  • - स्थायी पूर्ण दिव्यांगता: 10 लाख रुपये
  • - स्थायी आंशिक दिव्यांगता: 7.5 लाख रुपये
  • - अस्पताल में उपचार का खर्च: अधिकतम 2 लाख रुपये
  • - पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: 10,000 रुपये

बीमा राशि और अन्य लाभ संबंधित बीमा पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन होंगे।

आरक्षण काउंटरों पर की जा रही व्यवस्था

योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए आरक्षण काउंटरों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इनमें आरक्षण प्रपत्रों पर लगाई जाने वाली आवश्यक मुहरों की उपलब्धता भी शामिल है। आरक्षण पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को योजना की विशेषताओं तथा प्रावधानों की जानकारी रखने और यात्रियों को आवश्यक जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्री सभी पहलुओं को समझकर अपनी इच्छा से बीमा का विकल्प चुन सकें।

Created On :  

Tags

Next Story