कोर्ट से प्रार्थना, रेस्त्रां का अनधिकृत निर्माण हटाएं

कोर्ट से प्रार्थना, रेस्त्रां का अनधिकृत निर्माण हटाएं
  • मनपा अधिकारियों को थमाया नोटिस
  • रेस्त्रां का अनधिकृत निर्माण हटाएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर के सिविल लाइंस स्थित दो रेस्त्रां का विवाद बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ तक जा पहुंचा है। नान किंग नामक चायनीज रेस्त्रां के संचालक सायरस चांग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके ताओ-एशियन किचन के संचालक महेश गुप्ता पर अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में चांग ने प्रार्थना की है कि मनपा अधिकारियों को अनधिकृत निर्माणकार्य हटाने का आदेश दिया जाए। मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव छाबरा का पक्ष सुनकर हाई कोर्ट ने प्रतिवादी मनपा आयुक्त, सहायक आयुक्त, गुप्ता व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।

आरोप : मनपा ने कार्रवाई नहीं की

याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने बैंक नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर शहर के सिविल लाइंस के खसरा क्रमांक 264, 264 ए के भूखंड क्रमांक-2 को खरीदा था। नीलामी में इस भूखंड को खरीदने के बाद जब वे उसके निरीक्षण के लिए गए तो देखा कि महेश गुप्ता नामक व्यवसायी ने यहां ताओ-एशियन किचन नामक रेस्त्रां खोल रखा है। 13 जुलाई 2023 को याचिकाकर्ता ने मनपा को इस अनधिकृत निर्माणकार्य की शिकायत की और इसे हटाने की विनती की। लेकिन मनपा ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली है।

Created On :   14 Aug 2023 7:08 PM IST

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