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अदालत: चुनाव में बांटे उपहारों के अतिरिक्त सबूत दें
- हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता को आदेश
- चिमूर में मतदाता को प्रलोभन देने का मामला
डिजिटल डेस्क, नागपुर. लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए मतदाता को उपहार बांटने वाले उम्मीदवार पर कानूनन कारवाई करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में अदालत ने याचिकाकर्ता को दावे के अनुसार चुनाव के दौरान बांटे गये मंगलसूत्र, साड़ियां आदि उपहारों से संबंधित अतिरिक्त सबूत रिकार्ड रखने के आदेश दिए हैं।
कार्रवाई नहीं होने लगाई गुहार : नागपुर खंडपीठ में सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र चाचरकर ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका अनुसार, चिमूर के विधायक बंटी भांगड़िया ने 2019 के चुनाव में मतदाताओं को मिक्सर बांटे थे और 2023 में रक्षाबंधन के उत्सव में साड़ियां बांटी थी। विधायक भांगड़िया पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारी को निवेदन दिया था। कोई कार्रवाई न होने के वजह से याचिकाकर्ता ने नागपुर खंडपीठ में यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त, नागपुर विभागीय आयुक्त, चंद्रपुर जिलाधिकारी और विधायक बंटी भांगड़िया को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अश्विन इंगोले ने पैरवी की। मामले पर कोर्ट ने दो सप्ताहा बाद सुनवाई रखी है।
यह लोकतंत्र के लिए घातक
याचिकाकर्ता ने कहा कि मतदाता को प्रलोभन देते हुए मिक्सर, साड़ी और मंगलसूत्र आदि सामग्री बांटकर चुनाव जीतना उम्मीदवार का उद्देश्य हो सकता है और ऐसा आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवार ही कर सकते हैं, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी होना जरूरी है।
Created On : 3 Nov 2023 12:31 PM