तिहरे हत्याकांड के दोषी राजू बिरहा को फांसी की सजा

तिहरे हत्याकांड के दोषी राजू बिरहा को फांसी की सजा
फांसी प्रकरण : सरकारी गवाहों की पड़ताल का मौका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने तिहरे हत्याकांड के दोषी राजू चुन्नालाल बिरहा (47, नि.गुमगाव, हिंगना, नागपुर) को 3 सरकारी गवाहों की पड़ताल करने का मौका दिया है। इसमें जांच अधिकारी विकास वांदिले, सिमकार्ड कंपनी के नोडल अधिकारी अंजुम नाईकवाडे और केमिकल एनालाइजर तुषार पवार का समावेश है। बिरहा के वकील इनसे पूछताछ करेंगे। हाईकोर्ट ने प्रकरण की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।

पान टपरी को लेकर हुआ था विवाद

गौरतलब है कि निचली अदालत ने बिरहा को भादवि 302 के तहत हत्या का दोषी पाया है। उसे फांसी और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। हिंगना पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, यह घटना 17 नवंबर 2015 की रात 9 से 10 बजे के बीच मौजा वागधरा शिवार में घटी थी। दरअसल, कई दिनों से राजू बिरहा और सुनील कोटांगले के बीच पान टपरी की जगह को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के वक्त जब सुनील अपने मित्र आशीष ऊर्फ गोलू गायकवाड़ और कैलाश बहादुरे खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, तभी बिरहा अपने साथी कमलेश के साथ वहां आ पहुंचा। उसने सत्तूर से सुनील पर हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया। इस दौरान आशीष और कैलाश जब भागने लगे, तो उसने बाइक पर बैठकर दोनों का पीछा किया और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। निचली अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर यह फैसला दिया था, जिसे बिरहा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

Created On :   20 Jun 2023 12:04 PM IST

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