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सोचकर ही फेंकें मलबा अन्यथा देना पड़ेगा दंड
डिजिटल डेस्क, नागपुर । सी एंड डी वेस्ट यानी निर्माण अपशिष्ट तथा मलबा बे-वारिस जगह डालने वालों की अब खैर नहीं। महानगरपालिका ने निर्माण अपशिष्ट अथवा मलबे की रिसाइकलिंग का मे. हैदराबाद सी एंड डी वेस्ट प्रा. लि. के साथ सामंजस्य करार किया है। भांडेवाड़ी में कंपनी का प्रक्रिया केंद्र शुरू किया गया है। प्रक्रिया केंद्र तक निर्माण अपशिष्ट तथा मलबे की ढुलाई और प्रक्रिया शुल्क निर्धारित किया गया है। किसी भी जगह बेवारिस डालने पर 5500 रुपए प्रति वाहन जुर्माना वसूल किया जाएगा। मनपा आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी कर सभी जोन में अमल करने के निर्देश दिए हैं।
ढुलाई 344 और प्रक्रिया शुल्क 234 रु. प्रति टन
निर्माण अपशिष्ट अथवा मलबे पर प्रक्रिया करने भांडेवाड़ी में प्रकल्प शुरू किया गया है। निर्माण स्थल से प्रक्रिया केंद्र तक प्रति टन 344 रुपए शुल्क पर ढुलाई की व्यवस्था की गई है। प्रक्रिया शुल्क 234 रुपए प्रति टन लिया जाएगा। ढुलाई और प्रक्रिया शुल्क पर जीएसटी की रकम अलग से चुकानी पड़ेगी। प्रक्रिया केंद्र में मटेरियल पहुंचाने पर केवल प्रक्रिया शुल्क जीएसटी के साथ अदा करना पड़ेगा। निर्माण स्थल से मटेरियल ले जाने के लिए टोल फ्री नंबर 18001233595 पर संपर्क किया जा सकता है। दोनों शुल्क में प्रति वर्ष 5 फीसदी वृद्धि की जाएगी।
जुर्माने में प्रतिवर्ष 500 रुपए वृद्धि
निर्माण अपशिष्ट अथवा मलबा प्रक्रिया केंद्र को नहीं देते हुए किसी भी जगह डालने पर प्रति वाहन 5500 रुपए जुर्माना ठोंका जाएगा। जुर्माने की रकम में प्रतिवर्ष 500 रुपए वृद्धि की जाएगी।
पांच श्रेणी में वर्गीकरण
वेस्ट निर्माता को कचरे का संकलन, वर्गीकरण व संग्रहण करना पड़ेगा। कांक्रीट, ईंट व मार्टर, मिट्टी, लोहा, लकड़ी और प्लास्टिक वेस्ट का स्वतंत्र संकलन करना होगा।
Created On :   9 Jun 2023 3:13 PM IST