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अन्याय: अभ्यार्थियों को परेशानी - ठेका पद्धति से पद भर्ती का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
- शासन आदेश रद्द करने की मांग
- ठेका पद्धति से पद भर्ती का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर | सरकारी विभागों के रिक्त पदों को ठेका पद्धति से भरने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए ठेका पद्धति द्वारा पद भर्ती करने का शासन आदेश रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है।
नागपुर खंडपीठ में जनार्दन मून ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, राज्य सरकार के उद्योग, ऊर्जा, श्रम और गृह मंत्रालय में रिक्त पदों के लिए भर्ती होने वाली है। यह पद भर्ती ठेका पद्धति से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसकी जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को देकर आउटसोर्स किया गया है। इस पद भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस भर्ती की जानकारी नहीं मिल पाएगी।
यह भर्ती एजेंसी द्वारा मनमानी तरीके से की जाएगी और योग्यता के आधार पर नहीं होगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले गुणवत्तापूर्ण युवाओं को नुकसान होगा। इसलिए जारी शासन आदेश रद्द किया जाए और याचिका के अंतिम फैसले तक प्रक्रिया को स्थगित किया जाए यह मांग याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अश्विन इंगोले पैरवी करेंगे।
Created On :   19 Oct 2023 5:08 PM IST