छात्रों को 1.75 लाख रुपए लौटाए कॉलेज : हाई कोर्ट

छात्रों को 1.75 लाख रुपए लौटाए कॉलेज : हाई कोर्ट
बीएससी एनिमेशन पाठ्यक्रम की ली गई थी अतिरिक्त फीस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती के कॉलेज ऑफ एनिमेशन, बायो इंजीनियरिंग व रिसर्च को दो विद्यार्थियों से फीस के नाम पर अतिरिक्त वसूले गए 1.75 लाख रुपए एक माह के भीतर लौटाने का आदेश दिया है। एक ओर जहां संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने बीएससी एनिमेशन नामक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए कुल 42255 रुपए फीस तय की थी, वहीं कॉलेज ने विद्यार्थियों से लाखों रुपए वसूल कर लिए थे। छात्रों का नाम दर्शन और महेश सोनवने है और वे दोनों सगे भाई हैं।

परीक्षा से वंचित करने की धमकी : छात्रों ने उक्त कॉलेज के बीएससी एनिमेशन नामक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। प्रवेश के वक्त दोनों ने 80-80 हजार रुपए की फीस भरी। प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करने के बाद दूसरे वर्ष में कॉलेज ने दोबारा उनसे 40-40 हजार रुपए बतौर फीस वसूल किए। इसके बाद कोरोनाकाल आ गया। विद्यार्थियों का अंतिम वर्ष शेष था। कॉलेज ने इसके लिए दोबारा दोनों से 20-20 हजार रुपए शुल्क लिया। अब आखरी सेमेस्टर का परीक्षा आवेदन भरते समय विद्यार्थियों से पूरे 3 लाख रुपए मांगे गए और न देने पर परीक्षा में नहीं बैठने देने की धमकी दी गई। उसके बाद विद्यार्थियों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने सीधे कॉलेज के खिलाफ विश्वविद्यालय में शिकायत की और हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की।

तय नहीं की थी फीस : हाई कोर्ट में विद्यार्थियों ने जब फीस का मुद्दा उठाया, तो पता चला कि विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम के लिए फीस ही तय नहीं की है। ऐसे में कॉलेज को इस पाठ्यक्रम की फीस तय करने के लिए विश्वविद्यालय के पास प्रस्ताव भेजना पड़ा। विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम की कुल फीस 14085 रुपए प्रतिवर्ष तय कर दी। यानी विद्यार्थियों की कुल फीस महज 42255 रुपए प्रति विद्यार्थी होनी चाहिए थी, जबकि कॉलेज ने उनसे पूरे 1.75 लाख रुपए ज्यादा वसूले। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने काॅलेज को विद्यार्थियों के 1.75 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है।

Created On :   20 Jun 2023 1:26 PM IST

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