New Delhi News: महाराष्ट्र में 962 और मप्र में 2,792 पंजीकृत गौशालाएं, अब सांसदों के पीए को नहीं जारी होगा पास

महाराष्ट्र में 962 और मप्र में 2,792 पंजीकृत गौशालाएं, अब सांसदों के पीए को नहीं जारी होगा पास
  • सरकारी भवनों में प्रवेश के लिए सांसदों के पीए को नहीं जारी होगा पास
  • मौजूदा पास को भी नहीं किया जाएगा मान्य
  • महाराष्ट्र में कुल 962 पंजीकृत गौशालाएं हैं और इनकी क्षमता लगभग 1.50 लाख पशुओं को रखने की

New Delhi News. केंद्र सरकार ने बताया है कि महाराष्ट्र में कुल 962 पंजीकृत गौशालाएं हैं और इनकी क्षमता लगभग 1.50 लाख पशुओं को रखने की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2792 पंजीकृत गौशालाएं कार्य कर रही हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान शिवसेना (शिंदे) सांसद श्रीरंग बारणे, शिवसेना (उद्धव) भाऊसाहेब वाकचौरे और भाजपा सांसद भारती पारधी के पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र गोसेवा आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में 963 पंजीकृत गौशालाएं हैं और इनकी क्षमता लगभग 1.50 लाख पशुओं को रखने की है। उन्होंने बताया कि अहमदनगर जिले में 41 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 6,390 पशु रखे गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में 13 कार्यरत गौशालाएं हैं, जिनमें 1804 पशु रखे गए हैं। इसकी क्षमता 2 हजार पशुओं को रखने की है। बघेल ने बताया कि महाराष्ट्र में पंजीकृत गौशालाओं को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और उसके लिए अनुदान वितरण द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं को पंजीकृत करने और उन्हें चारा अनुदान प्रदान करने के लिए एक अलग गौ संवर्धन बोर्ड बनाया गया है। यह बोर्ड गौशालाओं को प्रतिदिन 40 रुपए गोपशु अनुदान के रूप में प्रदान करता है।

सरकारी भवनों में प्रवेश के लिए सांसदों के पीए को नहीं जारी होगा पास, मौजूदा पास को भी नहीं किया जाएगा मान्य

उधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सांसदों के निजी सहायकों (पीए) के लिए अलग से पास जारी करने और उनके मौजूदा पास को मंत्रालयों, सरकारी भवनों में निर्बाध प्रवेश के लिए मान्य करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। शिवसेना (उद्धव) राजाभाऊ वाजे के पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि संसद सदस्यों को गृह मंत्रालय के सचिवालय सुरक्षा संगठन की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उनके पहचान पत्रों के आधार पर सरकारी भवनों में निर्बाध प्रवेश की सुविधा प्राप्त है। संसद सदस्यों के निजी सहायकों को ऐसे सरकारी भवनों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु स्वागत अधिकारी (रिसेप्शन आफिसर) द्वारा विजिटर पास जारी किए जाते हैं। बंडी संजय कुमार ने आगे कहा कि संसद सदस्यों के पीए को अलग प्रकार का पास जारी करने या उनके मौजूदा पास को ऐसे सरकारी भवनों में निर्बाध प्रवेश के लिए मान्य करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Created On :   29 July 2025 8:33 PM IST

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