चैन पुलिंग करने वाले यात्रियों से वसूला 19.12 लाख का जुर्माना

चैन पुलिंग करने वाले यात्रियों से वसूला 19.12 लाख का जुर्माना
अकोला चैन पुलिंग करने वाले यात्रियों से वसूला 19.12 लाख का जुर्माना

डिजिटल  डेस्क, अकोला. ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को आकस्मिक स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन लगाई गई है। लेकिन चेन पुलिंग के लिए सम्बन्धित के पास पर्याप्त कारण होना बंधनकारक है अन्यथा रेल विभाग की ओर से कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाता है।  जनवरी से दिसंबर माह के बीच ट्रेन में चैन पुलिंग करने वाले 2 हजार 47 यात्रियों से रेल विभाग ने 19 लाख 12 हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया । रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रेल विभाग हरसंभव प्रयास कर रहा है। यात्रियों के आरामदायी यात्रा, सुरक्षा, भोजन से लेकर आकस्मिक स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म लगाए गए हैं। इस अलार्म चेन को खीचने पर इंजन में बैठे चालक को जानकारी मिल जाती है कि यात्री ने अत्याधिक स्थिति में चैन पुलिंग की है। वहीं इस अलार्म के साथ सिस्टम ट्रेन को रोक देता है। जिसके बाद ट्रेन के टीटीई, आरपीएफ के जवान तत्काल बोगी में पहुंचकर सम्बन्धित से चैन पुलिंग का कारण जानते हैं यदि चेन खींचने वाले के पास पुख्ता कारण नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही बिना ठोस कारण के चैन खींचने वाले नागरिकों के खिलाफ रेल विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए लाखों रूपए का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य रेल विभाग मुम्बई के अंतर्गत जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच 8 हजार 176 नागरिकों ने चेन पुलिंग की जिससे रेल विभाग ने 55 लाख 86 हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया जबकि भुसावल मंडल के तहत 2 हजार 47 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 लाख 12 हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। ट्रेन में लगाए गए अलार्म चेन को आवश्यक होने पर इस्तेमाल करें अन्यथा रेल विभाग की ओर से सम्बन्धित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। 

Created On :   11 Jan 2023 6:26 PM IST

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