26 वर्षीय युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने का अहम फैसला जिला विशेष सत्र न्यायालय गोंदिया के प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े ने 11 जनवरी को सुनाया है। जिस आरोपी काे सजा सुनाई गई है उस आरोपी का नाम गोंदिया निवासी 26 वर्षीय शंकर सूरजकुमार सागर बताया गया है। इस मामले की पैरवी विशेष सरकारी अधिवक्ता वसंतकुमार चुटे व कृष्णा डी.पारधी ने की थी। बता दें कि 25 दिसंबर 2014 को गांेदिया के सर्कस मैदान में आयोजित कीर्तन में पीड़िता शामिल हुई थी। कीर्तन से जब वह शाम 6 बजे के दौरान अपने घर की ओर लौट रही थी तब पीड़िता के पहचान का विधिसंघर्षग्रस्त किशोर रास्ते में मिला। वह पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने अपने दोपहिया पर बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाकर उस पर दुराचार किया। वहीं आरोपी ने अपने मित्र खन्ना कुमार व शंकर सागर को बुलाया। इन दोनों ने भी उस पर सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को सर्कस मैदान परिसर मंे छोड़ दिया।
जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उपरोक्त घटना की परिजनांे को जानकारी दी। परिजनों ने 26 दिसंबर 2014 को आरोपियों के खिलाफ शहर पुलिस थाने में शिकायत की। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (ड) के तहत मामला दर्ज कर जिला सत्र न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया।
जिसके बाद पीड़िता की ओर से आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध कराने के लिए सरकार की ओर से विशेष सरकारी अधिवक्ता वसंतकुमार चुटे व कृष्णा डी.पारधी ने प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश ए.टी.वानखेड़े के समक्ष पक्ष रखा। इस मामले मंे सभी 7 गवाहांे के बयान न्यायालय के समक्ष लिए गए। आरोपियों के खिलाफ सरकारी पक्ष के सबूत व दस्तावेजों के आधार पर आरोपी शंकर सूरजकुमार सागर को प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश एन.टी.वानखेड़े ने धारा 376 (ड) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए का जुर्माना यदि जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।
उपरोक्त मामले की सफल जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर के मार्गदर्शन मंे पैरवी कर्मचारी पुलिस सिपाही तिमेश्वरी पटले ने उत्कृष्ठ काम किया है। इस मामले में गुलशन यह बाल अपराधी होने से उसके खिलाफ बाल न्यायालय मंे मामला प्रलंबित है। वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी खन्ना राजकुमार अभी भी फरार है। इस तरह की जानकारी न्यायालय की ओर से दी गई है।
Created On :   12 Jan 2023 8:35 PM IST