बिजली कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में आरोपी को 6 माह की कैद
डिजिटल डेस्क, खामगांव. बिजली बिल की वसुली करने के लिए एवं बिजली आपूर्ति खंडित करने के लिए गए कर्मचारी को मारपीट कर शासकीय काम में बाधा निर्माण करने वाले आरोपी को छह माह सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला खामगांव यहां के २ रे तदर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधिश पी.पी. कुलकर्णी ने सुनाया। बिजली कर्मचारी जुनैद शहा अपने सहकर्मचारियों के साथ वरखेड बु यहां बकाया बिजली बिल वसूली के लिए २६ मार्च २०१८ को गए थे। वहां के ग्राहक कालुखान सत्तारखान की और बिजली बिल बकाया होने उसे बकाया बिजली बील भरने को कहा। लेकिन उसने बिल भरने से मना किया, जिस कारण बिजली कर्मचारी ने उसकी बिजली आपूर्ति खंडित करने के लिए बिजली पोल पर चढते समय आरोपी ने कर्मचारी से धक्कामुक्की करते शासकीय काम में बाधा निर्माण की। ऐसी शिकायत खामगांव शहर पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, उक्त शिकायत पर से पुलिस ने उपरोक्त आरोपी के खिलाफ अपराध क्र २४७/२०१८ तहत अपराध दर्ज किया था। मामले की जंाच पुरी होने के बाद सपुनि रामराव चतुरसिंह राठोड ने दोषा रोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले में सरकार व्दारा चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए, सबुतो पर से आरोपी के खिलाफ अपराध साबित होने से आरोपी को छह माह सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। सरकार पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड क्षीतिज अनोकार ने काम देखा।
Created On :   15 March 2023 7:07 PM IST